10 साल पहले सर्राफा व्यापारी के साथ हुई लूट के आरोपियों को 10 साल की सजा

0

दरअसल सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 12 मई 2013 को सर्राफा व्यापारी जय कुमार चतुर्वेदी के साथ इटावा रोड पेट्रोल पंप के समीप तीन अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया था इस वारदात के दौरान आरोपी ने जय कुमार के पास से एक बैग छीनकर फरार हो गए थे घटना में घायल जय कुमार की बाई आंख में गोली लगने के कारण खराब हो गई । लगभग 1 महीने बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया था जिसमें चार आरोपी पकड़े गए थे जिसमें आरोपियों से बरामद ढाई लाख रुपए और एक रिवाल्वर और एक देसी कट्टा और छीना गया बैग बरामद कर लिया था। इस सफलता पर आईजी चंबल द्वारा घटना ट्रेस करने वाली टीम को 15 हजार का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी।
वारदात को अंजाम देने के 1 दिन पहले इटावा और सैफई निवासी तीनों बदमाश चिकना पंकज वा कन्ना यादव शहर में आए जिसके बाद सतमुनि कुशवाह ने उन्हें बाईक, 32 बोर रिवाल्वर देसी तमंचा उपलब्ध कराया इस बीच पीपी सोनी ने बदमाशों को जय कुमार की पहचान कराई घटना के दिन तीनों आरोपी बाइक से जयकुमार का पीछा करते हुए पहुंचे और इटावा रोड पेट्रोल पंप के सामने उन्हें गोली मारकर रुपयों से भरा बैग छीन ले गए घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे पीपी के घर पहुंचे जहां पहले से ही सतमुनि और पीपी को 5 लाख और खुद के पास रख लिए इस बीच तमंचा और 32 बोर रिवाल्वर पी पी के घर छोड़ दिया और अलग अलग होकर बस से फरार हो गए ।
वही इस केस को बारीकी से देखते हुए 10 साल बाद दिनेश कुमार खटीक पंचम अपर सत्र न्यायाधीश भिंड द्वारा आज दोनों आरोपियों को 10,10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और दोनों आरोपियों को पांच – पांच हजार का जुर्माना भी लगाया।
वही आज सरकारी वकील उत्तम सिंह राजपूत के द्वारा जानकारी दी गई कि आरोपियों को 10-10 साल की सश्रम कारावास सजा सुनाई गई।

वही आज फरियादी जय कुमार चतुर्वेदी ने आरोपियों को सजा मिलने पर खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा आगे ऐसी घटना किसी और के साथ ना घटे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *