समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति का पुतला फूंकने के आरोप में आरोपियो ने किया सरेंडर एमपी-एमएलए कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश भाजपा एमएलसी समेत अन्य आरोपियो के खिलाफ चल रहा केस
सुलतानपुर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का पुतला फूंकने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में भाजपा एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमें में बुधवार को आरोपी वेदप्रकाश पाण्डेय व मानवेन्द्र सिंह ने आत्मसमर्पण किया। जिनकी तरफ से पेश की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने उन्हें जमानत व मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की गई है।
अमेठी कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक आनंद भूषण बेलदार ने 25 फरवरी 2014 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके आरोप के मुताबिक तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का भाजपा पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओ व पदाधिकारियो के जरिए पुतला फूंकने की तैयारी करने की सूचना उन्हें मिली। पुलिस के मुताबिक जब पुलिस पहुंची तो आरोपीगण पुतला जला दिए थे। मामले में जांच के दौरान अमेठी कोतवाली के कडेरगांव निवासी एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला व सह आरोपी भाजपा नेत्री रश्मि सिंह,काशी प्रसाद, सुधांशु शुक्ला, वेद प्रकाश पांडेय, मानवेंद्र सिंह व सदाशिव पांडेय के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश किया है। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में लम्बित चल रहा है।
