दमोह वध के लिए गोवंश के अवैध परिवहन करने वाले चारों आरोपीगणों को न्यायालय ने सुनाई 01-01वर्ष की सजा

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वध के लिए गोवंश के अवैध परिवहन करने वाले चारों आरोपीगणों को न्यायालय ने सुनाई 01-01वर्ष की सजा

एंबुलेंस में गाय को रख, वध करने के लिए ले जा रहे थे, कसाई मंडी

न्यायालय – माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला दमोह मध्य प्रदेश

धारा:- मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा6/9 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11

अभियुक्तगण:-

  1. आमिर पिता अनवर खान उम्र 24 वर्ष
    2 मुह. साजिद पिता सकील कुरैशी उम्र 21 वर्ष
  2. अरमान पिता उस्मान खान उम्र 21 वर्ष
  3. गोलू उर्फ साहिद पिता बबलू खान उम्र 20 वर्ष

सजा-: उक्त चारों अभियुक्तगणों को मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 09 के तहत 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000-5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया,

घटना का संक्षिप्त विवरण-:

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना कोतवाली में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ अमित गौतम दिनांक 28.01.2017 को हमराह स्टाफ के साथ रात्रि गस्त चैक हेतु रवाना हुये थे। रात्रि गस्त चैक करते हुये दौरान भ्रमण के सवालाख मानसपाठ चौराहे के पहले मुर्गी फार्म हाउस के सामने रोड पर एक सफेद रंग की एंबूलेंस टबेरा कंपनी की जिसका रजिस्टर्ड नंबर एम.पी.20 डी.ए.1290 लिखा था एबूलेंस संदिग्ध अवस्था में खड़ी दिखी। हमराह की मदद से एबूलेंस को चेक किया तो एबूलेंस के अंदर एक सफेद रंग की गाय रस्सियों से क्रूरतापूर्वक बंधी हुई मिली एंबूलेंस के अंदर गाय का ताजा गोबर भी पड़ा हुआ था। उक्त एबूलेंस में चार लड़के बैठे थे जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम एवं निवास बताया। एबूलेंस चालक से पूछताछ करने पर एंबूलेंस शुभांशु दुबे की होना बताया गया और वह इस एबूलेंस में ड्राईवरी का काम करता है। अभियुक्तगणों से पूछताछ किये जाने पर उन्होंने एबूलेंस के पीछे पड़ी हुयी गाय को राजनगर और एरोरा के बीच रोड से उठाया जाना फिर रस्सियों से बांधकर एबुलेंस में रखा था और इस गाय को वध करने के लिये कसाई मंडी दमोह ले जा रहे थे| उक्त गाय को हमराही स्टाफ की मदद से रस्सियां खोलकर सावधानीपूर्वक नीचे गया। एंबूलेंस चालक अभियुक्त आमिर खान से एंबूलेंस के कागजात के संबंध में पूछने पर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध धारा 6/9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम धारा 10 म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय पाये जाने से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया
संपूर्ण विवेचना कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण को दोषी पाते हुए मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 09 के तहत 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000-5000 रुपये के दंड से दंडित किया गया ।

अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री विपिन राजपूत द्वारा की गई।

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