#सुप्रीम कोर्ट#370 पर सुनवाई, केंद्र ने कहा- अकबर लोन माफी मांगें

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सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (4 सितंबर) को आर्टिकल 370 पर 15वें दिन की सुनवाई जारी है। इस दौरान केंद्र सरकार ने मांग की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मोहम्मद अकबर लोन माफी मांगें। उन्होंने 2018 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मोहम्मद अकबर लोन हलफनामा (एफिडेविट) दायर करें। इसमें बताएं कि उनकी भारतीय संविधान में निष्ठा है। वही, कपिल सिब्बल ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से एनसी नेता मोहम्मद अकबर लोन द्वारा 2018 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कही गई बातों से सहमत नहीं हैं।

CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं।

कश्मीरी पंडितों ने लगाई याचिका

कश्मीरी पंडितों ने 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें याचिकाकर्ता लोन पर सवाल उठाए गए थे। ‘रूट्स इन कश्मीर’ संगठन ने दावा किया कि लोन घोषित तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। वो विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा चुके हैं

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