दो वोट के लिए दो मर्डर, प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद

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राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने साल 1995 के मशरख डबल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है। मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और घायल के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा- दो विकल्प हैं, या तो हम जीवन दें या मौत। फिर जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछा कि प्रभुनाथ सिंह की उम्र कितनी है? उनके वकील ने बताया कि 70 साल के हैं। इसके बाद जस्टिस ने कहा कि तब तो भगवान ही मालिक हैं। आज से पहले ऐसा केस नहीं देखा।

प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में पटना की एक कोर्ट ने साल 2008 में बरी कर दिया था। बाद में साल 2012 में पटना हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया था। पीड़ित के भाई ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

मामले में 18 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया था। प्रभुनाथ सिंह की उम्र 70 साल है। प्रभुनाथ सिंह फिलहाल विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में झारखंड के हजारीबाग केंद्रीय कारा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

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