बलिया,धारा 144 को लेकर चौकी प्रभारी अखिलेश नारायण सिंह ने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की बैठक को कराया स्थगित

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रिपोर्ट-पीयूष प्रताप सिंह
ब्यूरो हेड – बलिया

रतसर (बलिया)
आगामी त्योहारों को लेकर जनपद में 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर जनपद के सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे। और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलाएंगे, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मंगलवार को नव सृजित नगर पंचायत में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी द्वारा कस्बा स्थित बीका भगत के पोखरे पर बैठक को लेकर तैयारी चल रही थी। बैठक की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी अपने हमराहियों के साथ बीका भगत के पोखरे पर पहुंचकर बैठक स्थगित करा दी। चौकी प्रभारी अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा न ही इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा। कोई भी व्यक्ति नई परम्परा अथवा गैर परम्परागत कार्यक्रम नहीं करेगा। बताया कि आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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