अधिवक्ता के साथ मारपीट करने के मामले में तत्कालीन टीआई एच आर पांडे सहित चार आरक्षकों पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश
अधिवक्ता के साथ मारपीट करने के मामले में तत्कालीन टीआई एच आर पांडे सहित चार आरक्षकों पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश
दमोह। एक अधिवक्ता के साथ मारपीट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन टीआई सहित चार आरक्षकों पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला दमोह शहर का है।
टंडन बगीचा में निवासरत अधिवक्ता प्रदीप राय के साथ मारपीट करने के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज कुमार ने एक टीआई एवं चार आरक्षको सहित पांच लोगों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बताया गया है कि जनवरी 2020 में तत्कालीन दमोह कोतवाली टीआई एचआर पांडे, आरक्षक पंकज अहिरवार, आरक्षक प्रदीप तिवारी, आरक्षक राजेश ठाकुर एवं आरक्षक बृजेंद्र मिश्रा एक मामले को लेकर अधिवक्ता प्रदीप राय के निवास पर पहुंचे थे। जहां पर बात बात में विवाद इस कदर बढ़ गया की टीआई एवं आरक्षकों ने अधिवक्ता के साथ जमकर मारपीट कर दी थी। साथ ही अधिवक्ता पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में 353 का प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया था। मारपीट से आहत अधिवक्ता प्रदीप राय ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक के समक्ष दर्ज कराई। लेकिन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न होने से व्यथित होकर अधिवक्ता ने न्यायालय की शरण ली तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कि न्यायालय में पुलिस के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। विद्वान न्यायाधीश पंकज कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह माना की पुलिस ने अकारण अधिवक्ता के साथ मारपीट की थी। न्यायालय ने तत्कालीन टीआई एवं वर्तमान में भोपाल में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक एचआर पांडे, आरक्षक प्रदीप तिवारी, पंकज अहिरवार, राजेश ठाकुर एवं बृजेंद्र मिश्रा पर धारा 452, 323 एवं 34 के तहत घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध करने के आदेश दिए हैं।
यह था मामला
बताया जाता है कि अधिवक्ता प्रदीप राय की निवास के समक्ष ही दुकानें हैं। जिसमें एक किराएदार किराने का व्यवसाय चलाता था लेकिन किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और मामला कोतवाली तक जा पहुंचा। कोतवाली में शिकायत के बाद जब पुलिस अधिवक्ता प्रदीप राय के घर पहुंची तो विवाद बढ़ने पर मारपीट हो गई थी।