गृह विभाग के आदेश का पालन सख्ती से हो तो पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता नहीं

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गृह विभाग के आदेश का पालन सख्ती से हो तो पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता नहीं।

भोपाल – मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने वर्ष 1985 से 2010 तक पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए गए हैं परन्तु पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा उक्त आदेश पर अमल नहीं किया जाता है।
मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के आदेश का पालन होता है तो फिर पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता नहीं है।
इस आदेश में कुछ संशोधन की आवश्यकता है।
संचालक जनसंपर्क एवं पुलिस महानिदेशक के स्थान पर जिला जनसंपर्क अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तक सीमित करना चाहिए।
इस आदेश से स्पष्ट है कि आर एन आई में पंजीकृत समाचार पत्र एवं चैनल के संवाददाता पर किसी की शिकायत पर सबसे पहले धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज की कर प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक अथवा डी आई जी के द्वारा की जाने के बाद यदि शिकायत सही पाई जाती है तो फिर अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
राधावल्लभ शारदा
राष्ट्रीय अध्यक्ष
इंडियन फेडरेशन आफ मिडिया
प्रदेश अध्यक्ष
एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन
मुख्यालय, भोपाल

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