महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 10 जनवरी को स्पीकर राहुल नार्वेकर ने विधानसभा में फैसला देते हुए कहा था कि असली शिवसेना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की है। उन्होंने शिंदे गुट के 16 और उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी थी।
फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि स्पीकर के फैसले से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है। इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई के फैसले में शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले की नियुक्ति को अवैध ठहराया था। नार्वेकर ने इसे वैध ठहराया है। उद्धव गुट ने इन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को इस मामले में आखिरी सुनवाई की थी। तब स्पीकर के लिए फैसला लेने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई के 28वें दिन स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया था।
शिंदे गुट हाईकोर्ट पहुंचा
उधर, शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र स्पीकर के उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को अयोग्य न ठहराने के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। सोमवार को गुट की ओर से अर्जी लगाई गई है।