महिला आरक्षण बिल पेश, क्या 2024 तक हो पायेगा लागू ,कनाडा का आरोप- भारत ने हत्या कराई, दोनों ने एक-दूसरे के डिप्लोमैट्स निकाले

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लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का प्रावधान है। अगर बिल कानून बन जाता है तो भी 2024 में लागू नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन हो पाना मुश्किल है।

राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की। उन्होंने कहा- दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं को वो मौका नहीं मिलता, जो बाकी सब को मिलता है। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- देश की राष्ट्रपति कौन हैं? वे ट्राइबल समाज से आने वाली महिला हैं।

बिल पास होने के बाद क्या होगा: अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। लोकसभा में 543 सीटों में से 131 SC-ST के लिए आरक्षित हैं। इनका एक तिहाई यानी 44 सीटें SC-ST महिलाओं के लिए रहेंगी। तब बाकी महिलाओं के लिए 137 सीटें बचेंगी।

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